31 अगस्त तक आपको आधार से लिंक कराना ही होगा अपना पैन नंबर, निजता पर फैसले का नहीं होगा असर
देश के करदाताओं को दी गई तय समय-सीमा के भीतर अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाना ही होगा। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख इस महीने के अंत में खत्म हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के निजता पर दिए गए फैसले का कोई असर नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि सरकारी सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकता अभी भी जारी रहेगी। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2017 निर्धारित की है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (गोपनीयता मौलिक अधिकार होने के संबंध में) के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने कहा, “यहां पर भी आय कर अधिनियम में संशोधन के अंतर्गत आधार से पैन को जोड़ना अनिवार्य है। लिंकिंग उस अधिनियम और कानून के तहत जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।”
पांडे ने कहा कि आयकर कानून के प्रावधान के तहत विभिन्न समयसीमा निर्धारित की गई हैं और आयकर अधिनियम या मनी लॉन्ड्रिंग नियमों “का पालन करना होगा” क्योंकि ये कानूनी रूप से मान्य हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधार अधिनियम, इसके डेटा संरक्षण सुरक्षा उपायों के साथ एक मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता की परीक्षा को पास करेगा।
गौरतलब है कि मौजूदा समय में आधार कुकिंग गैस में सब्सिडी जैसी सेवाओं से लेकर बैंक अकाउंट खुलवाने और नया फोन नंबर लेने तक के लिए जरूरी किया जा चुका है।