स्कूल सुनिश्चित करें बच्चों की सुरक्षा : बाल आयोग

न्यूज़ गेटवे / दिल्ली-एन सी आर/ गुरुग्राम /

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गुरुग्राम के रेयान स्कूल को फटकार लगाई है। आयोग ने स्कूल प्रबंधन से कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूलों की ही जिम्मेदारी है। बच्चे स्कूल में करीब आठ घंटे तक होते हैं। इस दौरान भी यदि उनके साथ अप्रिय घटनाएं होंगी तो कौन से अभिभावक बच्चे को स्कूल भेजेंगे।

रेयान स्कूल में घटना के बाद बाल आयोग के दिल्ली मुख्यालय से एक टीम गुरुग्राम पहुंची। टीम के सदस्यों ने पीड़ित परिवार से भी बात की। पुलिस और डॉक्टरों की रिपोर्ट देखने के बाद टीम ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराए। आयोग ने स्कूल प्रबंधन को समन जारी किया। बाल आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले में देर से कार्रवाई की जा रही है। इस पर जिला प्रशासन व पुलिस से जवाब तलब किया गया है। शुरुआती तौर पर जो तथ्य सामने आए हैं, उनमें स्कूल प्रबंधन की लापरवाही साफ दिख रही है। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले भी कई बार प्रदेश सरकारों, जिला प्रशासन को सुझाव एवं एडवाइजरी जारी की गई है।

बाल आयोग ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) और आइपीसी के तहत स्कूलों के लिए एडवाइजरी तैयार की है, जिसे जारी किया जाना है। इसके अनुसार सभी स्कूलों की, स्टाफ की, स्कूल को मिलने वाले फंड, प्रबंधन अधिकारी आदि की जानकारी बाल संरक्षण के लिए सक्रिय सभी तंत्रों के पास होनी चाहिए। स्कूल में कार्यरत स्टाफ का पुलिस सत्यापन, समय-समय पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को स्कूल में दौरा करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कमी को दूर किया जा सके।

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