आजीवन अयोग्य करार दिए गए नवाज शरीफ , अब पूरी जिंदगी किसी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकते हैं।
न्यूज़ गेटवे / आजीवन अयोग्य/ इस्लामाबाद /
पाकिस्तान की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने पहले से अयोग्य ठहराए गए देश के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को शुक्रवार को आजीवन अयोग्य करार दे दिया। इस फैसले के बाद अब नवाज शरीफ तमाम उम्र किसी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकेंगे।
कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व महासचिव जहांगीर खानी तरीन को आजीवन अयोग्य करार दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यी्य बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, अगर किसी व्यक्ति को धारा 62-1 एफ के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो इसका मतलब वह आजीवन अयोग्य रहेगा।
गत फरवरी माह में कोर्ट ने कहा था, धारा 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराए गए नवाज शरीफ किसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया बनकर नहीं रह सकते जिसके बाद उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।